कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना कैसे प्राप्त करे ?

कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 

उद्देश्य:

* बिहार के सभी बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी उम्र के सदस्य जिनकी मृत्यु स्वभाविक या आकस्मिक रूप से हुई हो, कि अंत्येष्टि क्रिया हेतु 3000/रुपए की अनुदान राशि मृतक के निकटतम आश्रित को उपलब्ध कराई जाती है।

* यह योजना राज्य में वर्ष 2007-08 से समाज कल्याण विभाग से संचालित है।

पात्रता:-

* कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर करने वाले सभी परिवारों को (बी0पी0एल0 )उस परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में लागू होगी। अनुदान के लिए मृतक की उम्र सीमा का कोई बंधन नहीं होगा।

* प्रत्येक मामले में अनुदान के लिए पात्र वैसे आश्रित के होंगे, जो बिहार राज्य के निवासी हों या आवेदन की स्थिति से कम- से- कम दोस्त गौसपुर से बिहार में रह रहे हों।

आवेदन तथा स्वीकृति की प्रक्रिया:-

* इस योजना के अंतर्गत सभी ग्राम पंचायत के खातों में 05(पांच) अनुदान के भुगतान हेतु 15000/रुपये की राशि अग्रिम के रूप में रखी जाती है, ताकि लभुक्को तुरंत भुगतान किया जा सके। इसी प्रकार नगर पंचायत में 30000/रुपये ,नगर परिषद में ₹60000/रुपये, एवम् नगर निगम में 90000 /रुपये अग्रिम राशि तुरंत भुगतान हेतु हमेशा उपलब्ध रहती है।

* कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत सादे कागज पर मुखिया /वार्ड पार्षद को आवेदन दिया जाता है।

* कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत राशि का भुगतान सीधे लाभुक को न होकर ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत के बैंक खाता में तथा शहरी क्षेत्र में नगर पंचायत नगर निगम के खाते में दे होगा।इसके लिए वैसे लाभुक जिनका भुगतान पंचायत सचिव नगर निकाय के लिए प्राधिकृत कर्मी द्वारा पूर्व में किया जा चुका है,किंतु राशि Riembure नहीं किया जा सका है ,उन लाभुकों की विवरण सत्यापन उपरांत प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा समेकित कर प्रपत्र में सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग को उपलब्ध कराई जाएगी।

* पंचायत सचिव/संबंधित कर्मी लाभुक को रिवाल्विंग फंड से भुगतान करने के उपरांत अपने प्रखंड कार्यालय में संबंधित दस्तावेज यथाशीघ उपलब्ध करा देंगे। प्रखंड विकास पदाधिकारी सत्यापन उपरांत ई -सुविधा पोर्टल पर उक्त दस्तावेज अपलोड करेंगे। सहायक निदेशक उक्त सत्यापित सूची को भुगतान हेतु राज्य स्तर पर ई- सुविधा पोर्टल के माध्यम से भेजेंगे। तदोपरांत पंचायत/ नगर निकाय के बैंक खाते में उक्त राशि उपलब्ध करा दी जाएगी।इस प्रकार पंचायत /नगर निकाय का रिवोल्विंग फंड यथावत रहेगा।

 

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