मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना।
मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना क्या है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें।
कालाजार रोग से ग्रसित रोगियों के अस्पताल में भर्ती होने की दशा में भर्ती अवधि के दौरान उनके तथा उनके शहचर के परिश्रमीक की क्षतिपुर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने तथा कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने हेतु आशा कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन देने हेतु “मुख्यमंत्री राहत कोष” से “मुख्यमंत्री कालाजार राहत योजना” की स्वीकृति प्रदान की गई है।
योजना के उद्देश्य,
(क) कालाजार रोग से ग्रसित मरीजों का अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत उनके परिश्रमिक में होने वाले छतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
(ख) ऐसे मरीजों की अस्पताल में देखभाल करने वाले सहचर को भी उनके परिश्रमिक में होने वाली छतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना।
(ग) आशा कार्यकर्ताओं को कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने हेतु प्रोत्साहित करना।
योजना का स्वरूप
(क) इस योजना के अंतर्गत कालाजार रोग से ग्रसित मरीजों को अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने के उपरांत प्रति मरीज ₹150 /एवं अस्पताल में उनकी देखभाल करने वाले एक सहचर को भी ₹150/ अर्थात प्रति मरीज ₹300(तीन सौ रुपये) प्रति दिवस की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
(ख) आशा कार्यकर्ताओं को कालाजार के रोगियों को अस्पताल लाने की दशा में प्रोत्साहन स्वरूप प्रति मरीज ₹50/(पचास रुपये) राशि का भुगतान किया जाएगा।
(ग) उपरोक्तनुसार दी गई राशि भारत सरकार द्वारा इस मद में दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि के अतिरिक्त होगी।
योजना के कार्यान्वयन की प्रक्रिया
(क) मुख्यमंत्री राहत कोष से इस मद में ₹10,0000000 (दस करोड़)की एकमुश्त राशि से राज्य स्वास्थ्य समिति के स्तर पर एक अलग बैंक खाता खोला जाता है।यह राशि” रिवाल्विंग फंड”के रूप में रहेगी तथा इस फंड का 75% व्यय हो जाने की दशा में पुनः 10 करोड़ की राशि उक्त खाते को प्राप्त कराई जाएगी।
(ख) राशि का व्यय जिला स्तर पर होगा,जिसके लिए संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा यथानुसार राज्य स्वास्थ्य समिति को मांग पत्र प्रेषित किया जाएगा।मांग पत्र प्राप्त होने के उपरांत राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा चेक अथवा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से यह राशि संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
(ग) जिला स्तर पर अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने वाले कालाजार मरीजों एवं उनके सहचर को ₹300/(तीन सौ)प्रति दिवस की दर से अनुग्रह राशि से वितरित करने का अधिकार सिविल सर्जन की अध्यक्षता में गठित समिति को होगा।
समिति में नियमानुसार सदस्य होंगे
1. सिविल सर्जन- सह – मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी -अध्यक्ष
2. अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी-सदस्य
3. कालाजार के प्रभारी स्वास्थ्य विभाग के जिला स्तरीय पदाधिकारी (जिला मलेरिया पदाधिकारी /जिला कार्यक्रम पदाधिकारी) -सदस्य -संयोजक
4. जिला स्तर पर कालाजार के क्षेत्र में कार्य करने वाले किसी स्वयसेवी संस्था के प्रतिनिधि जो जिला पदाधिकारी द्वारा नामित किए जाएंगे -सदस्य
(क) उपरोक्त समिति इस योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेगी तथा संबंधित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के माध्यम से अथवा सीधे भी संबंधित से आवेदन पत्र प्राप्त करेगी ।आवेदन पत्र का स्वरूप राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा निर्धारित और जिलों को भेजा जाएगा।आवेदन पत्र प्राप्त होने के उपरांत तथ्यों की जांच सदस्य संयोजक द्वारा एक सप्ताह के अंदर करा लिया जाएगा। तथा समिति की बैठक आयोजित कर भुगतान की जाने वाली राशि की स्वीकृति दी जाएगी।
(ख) लाभार्थी को चेक के माध्यम से उपयुक्त राशि दी जाएगी।इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य स्वास्थ्य समिति आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करेगी।
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