आवास योजना का काम होगा पंचायती राज विभाग के हवाले

आवास योजना का काम होगा पंचायती राज विभाग के हवाले, होगी सहूलियत

आवास योजना का काम होगा पंचायती राज विभाग के हवाले, होगी सहूलियत

इंदिरा आवास योजना का काम अब पंचायती राज विभाग के द्वारा होगा । अभी यह योजना ग्रामीण विकास विभाग की ओर से चल रहा है। इसकी कवायद शुरू कर दी गई है। आने वाले समय में इंदिरा आवास योजना का कार्य पंचायती राज विभाग को देख रेख मे होगा। मनिट्रिंग प्रखंड विकास पदाधिकारी की जगह प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी देखेंगे।ग्रामीण विकास विभाग के उप सचिव रवि कुमार ने उप विकास आयुक्त को पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के कतिपय धाराओं में त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कार्यों का उल्लेख है।

मुख्य सचिव ने लिखा पत्र: पंचायती राज विभाग के पत्र द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों का संकलन  करते हुए विभाग को उपलब्ध कराया गया है। पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मिहिर कुमार सिंह ने ग्रामीण विकास विभाग के सचिव को पत्र लिखकर कहा है कि बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के प्रधानों व वर्तमान परिदृश्य में पंचायतों की चिन्हित कर शक्तियों का प्रतिनिधि किया जाना है ।2001 में बिहार पंचायती राज अधिनियम 1993 के अध्ययधीन आपके विभाग द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को दायित्व व शक्तियों का प्रतिनिधि किया गया था।

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रभावी : वर्तमान में बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 प्रभावी है । इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित कार्यों का उल्लेख किया गया है । प्रवधानों के तहत संबंधित कार्यों का संकलन कर भेजा गया है । 11वी अनुसूची में अंकित विषयों में से अपने विभाग से संबंधित कार्यों व शक्तियों के प्रतिनिधायन करते हुए सूची उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

लोगों को क्या होगा लाभ: इंदिरा आवास योजना का काम पंचायती राज विभाग के हवाले होने से शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी सहूलियत होगी । आवास निर्माण में आ रहे अडचनो को आसानी से सुलझा लिया जाएगा ।लोगों को दलालों के चंगुल से भी मुक्ति मिल जाएगी।

पंचायत स्तर पर होगा गृहस्थलो का वितरण

आवास योजना का काम होगा पंचायती राज विभाग के हवाले

बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में प्रावधानित त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के कार्यों को बांटा गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण गृह का निर्माण होगा। पंचायत के क्षेत्र अधिकार के भीतर गृह स्थलों का वितरण किया जाएगा ।गृह स्थलों व अन्य निजी और सार्वजनिक संपत्तियों से संबंधित अभिलेखों की रक्षा की जाएगी । पंचायत समिति स्तर पर आवास योजनाओं का क्रियान्वयन व आवास स्थल का वितरण किया जाएगा । जिला परिषद स्तर पर गृह विहीन  परिवारों की पहचान,जिले में गृह निर्माण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन, अल्प लागत के गृह निर्माण को लोकप्रिय बनाने का कार्य व वे सभी विषय जो भारतीय संविधान की 11वी अनुसूची में उल्लेखित है,पर जिनका उल्लेख इस अधिनियम में अन्यत्र नहीं है।

1. जिला परिषद से लेकर मुखिया तक करेंगे गृह विहीन की पहचान।

2. वीडियो की जगह प्रखंड में पंचायती राज पदाधिकारी देखेंगे काम।

इंदिरा आवास योजना (IAY) का संचालन मुख्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। लेकिन इसमें कुछ प्रतिशत योगदान राज्य सरकार का भी होता है,इस योजना के तहत मैदानी इलाकों में घर बनाने के लिए ₹1,20,000 मिलते हैं तथा पहाड़ी व दुर्गम इलाकों के लिए ₹1,30,000 मिलते हैं.

इस योजना के तहत मिलने वाली राशि सीधे DBT के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट में भेज दी जाती है, जिससे बीच में किसी बिचौलियों का खतरा नहीं रहता है।

बिहार इंदिरा आवास योजना 2023 की पात्रता व शर्तें:-

1. आवेदक /आवेदिका भारत के नागरिक हो।

2.परिवार गरीबी रेखा के नीचे की श्रेणी में हो।

3.पहले से पक्का मकान न हो ।

4.परिवार में कोई सरकारी नौकरी में न हो ।

5. आवेदक/आवेदिका अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग से हो।

आवश्यक दस्तावेज –

1.आधार कार्ड

2.पैन कार्ड

3.राशन कार्ड

4.बैंक खाता पासबुक

5.आवासीय प्रमाण पत्र

6.आय प्रमाण पत्र

7.जाति प्रमाण पत्र हो तो

8.पासपोर्ट साइज फोटो

9. मोबाइल नंबर

बिहार इंदिरा आवास योजना 2023 के लिए आवेदन कैसे करें ?

अगर आप इंदिरा आवास योजना के लिए पात्र हैं तथा आपके पास सभी जरूरी दस्तावेज उपलब्ध है तो आप आसानी से आवेदन करके योजना का लाभ उठा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आपको अपने दस्तावेज लेकर ब्लॉक ऑफिस तथा जाना होगा। वहां इंदिरा आवास योजना का आवेदन फॉर्म भरकर जरूरी दस्तावेजों की फोटो कॉपी के साथ कार्यालय में जमा कर दें । इसके बाद संबंधित अधिकारी द्वारा आवेदन की जांच की जाएगी ।सब कुछ सही पाए जाने पर आवेदन स्वीकृत हो जायगी तथा आपके बैंक अकाउंट में DBT के माध्यम से पैसे भेज दिए जाएंगे।

आवेदन का दूसरा तरीका है कि आप अपने मुखिया या ग्राम प्रधान से संपर्क करें। उसके पास योजना का आवेदन फार्म उपलब्ध रहता है,फॉर्म भरकर मुखिया के पास ही जमा कर दें, इसके बाद मुखिया अपने स्तर से आवेदन को आगे भेजेंगे, अगर आपका आवेदन स्वीकृत होता है तो योजना के तहत मिलने वाली राशि आपके बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी।

इंदिरा आवास योजना की नई लिस्ट में अपना नाम देखें :-

1. सबसे पहले PMAYG की आधिकारिक वेबसाइट pmayg.in पर जाएं,

2. होम पेज पर Stakeholders सेक्शन में IAY /PMAYG पर क्लिक करें।

3. इसके बाद अपना Registration number डालकर submit पर क्लिक करें।

4. क्लिक करते हैं आपकी स्क्रीन पर आपके आवेदन की स्थिति दिख जाएगा।

5. अगर आपके पास Registration number नहीं है तो आप Enter Registration number के नीचे Advance search पर क्लिक करें।

6. इसके बाद अपना राज्य, जिला ,ब्लाक, पंचायत आदि चुने और search करें, search करते ही आपको इंदिरा आवास योजना की नई लिस्ट दिख जाएगी।

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