मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष।
बिहार सरकार मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष क्या है इसकी जानकारी कैसे प्राप्त करें।
राज्य के आम जरूरतमंद,असाध्य रोग के ग्रसित रोगियों के लिए जिनकी प्रतिवर्ष आय ₹100000 से कम है, मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”से अनुदान देने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है, इसकी प्रारंभिक पूंजी ₹5.0करोड़ रुपये की होगी। इस सहायता कोष से निम्नलिखित रोगों की चिकित्सा हेतु कंडिका तीन एवं चार में अंकित राशि अनुदान के रूप में दी जा सकेगी।
1.कैंसर रोगी के लिए अनुदान राशि 40000 से 60000
2. हृदय रोगियों के लिए अनुदान राशि 20000से 25000
3. गुर्दा रोगियों के लिए अनुदान राशि 150000
ब्रेन ट्यूमर रोगियों के लिए अनुदान राशि 15000 से 20000
4. एड्स रोगियों के लिए अनुदान राशि 50000 से 70000
5. स्पाइनल सर्जरी रोगियों के लिए अनुदान राशि 15000 से 20000
6. मेजर वैस्कुलर सर्जरी रोगियों के लिए अनुदान राशि 20000 से 25000
7. बान मैरो ट्रांसप्लांट रोगियों के लिए अनुदान राशि 25000 से 30000
इस सूची में अंकित अन्य रोगों के अतिरिक्त किसी अन्य लोग को भी मान्य करने के लिए निदेशक प्रमुख की अध्यक्षता में गठित अधिकृत समिति समय विचारों प्रांत निर्णय लेगी। रोगों से पीड़ित व्यक्ति को भूगतेय अनुदान की राशि संबंधित चिकित्सा संस्थान को रेखांकित चेक के माध्यम से दी जाएगी।
अनुदान प्राप्ति हेतु न्यूनतम आवश्यक अहार्ताऐ:-
(क) रोगी बिहार का नागरिक हो।
(ख) रोगी की प्रति वर्ष आय एक लाख रुपये से कम हो।
(ग) रोगों से संबंधित चिकित्सा राज्य सरकार के अस्पताल एवं सी0जी0एच0एस0से मान्यता प्राप्त किसी अस्पताल में हो।
रोगी द्वारा अनुदान प्राप्ति के क्रम में दिए जाने वाले आवश्यक कागजात की सूची।
(क) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण-पत्र।
(ख) सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आय प्रमाण पत्र।
(ग) राज्य सरकार के अस्पताल अथवा सी0जी0एच0एस0 मान्यता प्राप्त अस्पताल का चिकित्सा पुर्जा एव मूल प्राक्कलन।
नोट:1. आय प्रमाण पत्र जिला पदाधिकारी या अनुमंडल पदाधिकारी या अंचलाधिकारी से ही प्राप्त होना चाहिए।
2. आवेदक को सभी उपयुक्त कागजात के साथ निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं बिहार पटना को अनुदान हेतु आवेदन समर्पित करना होगा।