बिहार सरकार की योजनाओं की जानकारी मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना उद्देश्य * राज्य के सूक्ष्म एवं लघु उद्योग को बढ़ावा देने, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के युवा एवं युवतियों में उद्यमिता के विकास एवं उनके द्वारा उद्योग स्थापित करने को प्रोत्साहित करने तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सृजन करने हेतु उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमी योजना लागू की गई है। प्रावधान * योजना के लाभुक को कुल परियोजना इकाई के लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5,00,000 (पाँच लाख रुपये) तक ब्याज रहित ऋण और 50 प्रतिशत अधिकतम 50,00,00 (पाँच लाख रुपये) तक योजना अंतर्गत अनुदान /सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। * इस योजना अंतर्गत सभी लाभुकों के प्रशिक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 (पचिस हजार रुपये) की दर से व्यय किया जाएगा। लाभार्थी हेतु आहर्ताएं 1.बिहार के निवासी हों, 2. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के अंतर्गत हों, 3.18 वर्ष या इस से अधिक उम्र के युवा/युवती हों, 4. कम- से -कम10+2 या इंटरमीडियट,आई 0टी0आई 0, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष उत्तीर्ण हो, 5. इकाई प्रोपराइटरशिप फर्म ,पार्टनरशिप फर्म ,लिमिटेड लाइबेलेटी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तहत निबंधित हो। लाभ प्राप्त करने की प्रक्रिया *योजना का लाभ प्राप्त करने की निर्धारित आहर्ताऐ पूरी करने वाले उद्यमी udyog. Bihar. gov. In पर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन बिहार स्टार्ट अप फण्ड ट्रस्ट को समर्पित करेंगे, * समर्पित प्रस्तावो में से योग्य परियोजना प्रस्तावो का चयन प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा किया जाएगा, * चयन समिति योग्य परियोजना प्रस्तावो का चयन कर संबंधित उद्यमी को सूचित करेगी और परियोजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया प्राप्त की जाएगी।